Gurugram : कीचड़ के छींटें पड़ने पर ट्रक ड्राइवर को पीट पीट कर उतार दिया मौत के घाट, 6 साल बाद मिला इंसाफ
बादशाहपुर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों (नवीन और प्रवीन, निवासी गांव पलड़ा) को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीश की और अदालत में पुख्ता गवाह व तकनीकी साक्ष्य पेश किए।

Gurugram : मामूली कहासुनी और गुस्से का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसका एक बड़ा उदाहरण गुरुग्राम की अदालत के इस फैसले में देखने को मिला। माननीय अदालत ने ट्रक चालक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह वारदात 2020 में महज इसलिए हुई थी क्योंकि ट्रक के पहिए से स्कूटी सवार पर कीचड़ के छींटे उड़ गए थे।
घटना 21 फरवरी 2020 की है। बिहार के भागलपुर निवासी गुड्डू, जो पेशे से ट्रक चालक था, अपना ट्रक लेकर एसपीआर (SPR) रोड से गुजर रहा था। बादशाहपुर के नूरपुर रोड पर ट्रक का पहिया कीचड़ में चला गया, जिससे पास से गुजर रहे स्कूटी सवार युवक और उसकी मां पर छींटे पड़ गए। स्कूटी चालक नवीन उर्फ भोला ने ट्रक के आगे स्कूटी लगाकर गुड्डू से झगड़ा शुरू कर दिया । (Gurugram News)

हालांकि, उस वक्त नवीन की मां ने मामला शांत करवा दिया था, लेकिन नवीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कुछ देर बाद अपने भाई प्रवीन को साथ लेकर आया और ट्रक चालक गुड्डू पर जानलेवा हमला कर दिया। बुरी तरह घायल गुड्डू की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
बादशाहपुर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों (नवीन और प्रवीन, निवासी गांव पलड़ा) को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीश की और अदालत में पुख्ता गवाह व तकनीकी साक्ष्य पेश किए। अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 302/34 IPC के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा 341/34 IPC के तहत भी एक महीने की कैद की सजा सुनाई गई है।









